द फॉलोअप डेस्क
गुमला नगर परिषद (वर्ग-ख) के अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह तथा उपाध्यक्ष पद के अप्रत्यक्ष निर्वाचन को लेकर विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुमंडल कार्यालय परिसर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश अनुमंडल पदाधिकारी सह दंडाधिकारी गुमला, राजीव नीरज द्वारा जारी किया गया है। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार 14 मार्च 2026 को गुमला नगर परिषद के अध्यक्ष और वार्ड पार्षदों का शपथ ग्रहण तथा उपाध्यक्ष पद का अप्रत्यक्ष निर्वाचन अनुमंडल कार्यालय, गुमला के सभागार में संपन्न होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144) के तहत 14 मार्च 2026 को सुबह 6:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक अनुमंडल कार्यालय परिसर और उसके 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार इस अवधि के दौरान 100 मीटर की परिधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी। साथ ही किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र के साथ प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। परिसर में घातक हथियार, आग्नेयास्त्र या विस्फोटक पदार्थ लाने और ले जाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जो शस्त्र लाइसेंसधारियों पर भी लागू होगा।
हालांकि यह प्रतिबंध सरकारी पदाधिकारी और कर्मचारी, ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल तथा नेपालियों और सिखों द्वारा परंपरागत रूप से धारण की जाने वाली खुखरी और कृपाण पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा गुमला नगर परिषद क्षेत्र में रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है। हालांकि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा और अन्य धार्मिक स्थलों पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा, लेकिन इन स्थलों का उपयोग किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार के लिए प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन ने यह भी निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति, संगठन या समूह सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सऐप, एसएमएस, फेसबुक, ट्विटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किसी प्रकार की फेक न्यूज, भ्रामक संदेश, फोटो या सूचना का प्रसार नहीं करेगा। ऐसा पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से शांति और विधि-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने तथा जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
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