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34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में हाईकोर्ट से धर्मेंद्र चड्डा को मिली अग्रिम जमानत

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द फॉलोअप डेस्क

झारखंड हाई कोर्ट से 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में चड्डा स्पोर्ट्स, नई दिल्ली के प्रोपराइटर धर्मेंद्र चड्डा को राहत मिली है। धर्मेंद्र चड्डा की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की है. 

दरअसल, चड्डा स्पोर्ट्स को साल 2008 में टेंडर में एल 2 होने के बाद भी स्पोर्ट्स के सामान की आपूर्ति का टेंडर मिला था. इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि अपनी मां के निधन के बाद प्रार्थी वर्ष 2021 में चड्डा स्पोर्ट्स के प्रोपराइटर बने हैं. जबकि उनकी मां जो पूर्व में चड्डा स्पोर्ट्स की तत्कालीन प्रोपराइटर थी और उन्हें इस मामले में आरोपी बनाया गया था। इसमें धर्मेंद्र चड्डा की कोई भूमिका नहीं है. वह इस कंपनी के प्रोपराइटर साल 2021 में बने थे। इस मामले में सीबीआई ने धर्मेंद्र चड्डा को उनकी मां के निधन के बाद आरोपी बना दिया। इसके बाद आरोप पत्र भी उनके खिलाफ दर्ज कर दिया। जबकि मामले में प्रार्थी को पहले कोई नोटिस जारी नहीं हुआ था. इस मामले की जांच पहले विजिलेंस ब्यूरो कर रही थी। इसके बाद यह मामला हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई को सौंप दिया गया। अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन, प्रीति हेंब्रम एवं शोभा लकड़ा प्रार्थी की ओर से पक्ष रखा। बता दें कि झारखंड सरकार को 34 में राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में 38 करोड़ रुपये का चूना लगा था। 


 

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