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सावधान! बिहार में नाबालिग ने चलाई गाड़ी तो पैरेंट्स को होगी 3 महीने की जेल, लगेगा 25 हजार का जुर्माना

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बिहार 
अब बिहार में नाबालिगों के वाहन चलाने पर सख्ती बढ़ाई जाएगी। परिवहन विभाग ने जून से पूरे राज्य में विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है। इसके लिए सभी जिलों के DTO को निर्देश भेज दिए गए हैं। इस अभियान के तहत स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, मॉल और भीड़भाड़ वाले बाजारों में विशेष टीमें तैनात की जाएंगी। ये टीमें बाइक, स्कूटी और कार चलाने वाले नाबालिगों की जांच करेंगी। अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।अब नाबालिगों के साथ माता-पिता पर भी कार्रवाई
परिवहन विभाग ने साफ किया है कि केवल नाबालिग ही नहीं, बल्कि उनके माता-पिता भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे। यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते पकड़ा जाता है, तो उसके अभिभावक पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा तीन महीने तक की जेल का भी प्रावधान है। विभाग का कहना है कि कई बार माता-पिता खुद बच्चों को बाइक या कार चलाने की अनुमति देते हैं, जिससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अब अभिभावकों को भी जिम्मेदार माना जाएगा।
सड़क हादसों में युवाओं की बढ़ती संख्या
विभागीय समीक्षा में पाया गया है कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वालों में सबसे अधिक संख्या युवाओं की है, जिनमें नाबालिग वाहन चालकों की संख्या भी काफी है। अधिकारियों के अनुसार, कम उम्र के चालक ट्रैफिक नियमों को ठीक से नहीं समझते, जिससे तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण हादसे बढ़ रहे हैं।ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सख्त जुर्माना
परिवहन विभाग ने बताया कि मोटर वाहन कानून में संशोधन के बाद नियम तोड़ने वालों पर पहले से अधिक सख्ती की जा रही है। बिना हेलमेट, सीट बेल्ट न लगाने, बिना लाइसेंस वाहन चलाने और तेज रफ्तार से वाहन चलाने पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। विभाग का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों में जागरूकता बढ़ाना और सड़क हादसों को कम करना है।

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