बोकारो:
Bokaro News: बोकारो में रैयतों को नियोजन नहीं मिलने के विरोध में जेएसडब्ल्यू पर्वतपुर कोल ब्लॉक का मुख्य द्वार अनिश्चितकालीन बंद करने की घोषणा के बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोल ब्लॉक के मुख्य द्वार के 50 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अनुमंडल दंडाधिकारी, चास प्रांजल ढांडा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत इस संबंध में आदेश जारी किया है।

29 अक्टूबर सुबह 5 बजे से लागू हुआ आदेश
आदेश के अनुसार, निषेधाज्ञा 29 अक्टूबर 2026 को सुबह पांच बजे से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। प्रशासन ने प्रतिबंधित क्षेत्र में भीड़ जुटाने और ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई है, जिनसे औद्योगिक कार्य, आम लोगों की आवाजाही या विधि-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो।

पांच या अधिक लोगों के जुटने पर रोक
निषेधाज्ञा लागू क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, जुलूस निकालने, रैली करने, सभा आयोजित करने, धरना देने और प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा आग्नेयास्त्र, पारंपरिक हथियार तथा कुदाल और गैता जैसे खुदाई के उपकरण लेकर चलने की भी अनुमति नहीं होगी।

औद्योगिक कार्य और आवागमन बाधित करने पर प्रतिबंध
कोल ब्लॉक के मुख्य द्वार के आसपास ऐसी किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी, जिससे औद्योगिक कार्य या आम लोगों के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। विधि-व्यवस्था प्रभावित करने की आशंका वाली गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस बल को छोड़कर अन्य व्यक्तियों के अनधिकृत प्रवेश एवं आवागमन पर भी प्रतिबंध रहेगा।
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दंडाधिकारियों और पुलिस को सख्ती बरतने का निर्देश
रैयतों को नियोजन नहीं मिलने के विरोध में कोल ब्लॉक का मुख्य द्वार अनिश्चितकालीन बंद करने की घोषणा के मद्देनजर प्रशासन ने यह कदम उठाया है। अनुमंडल दंडाधिकारी ने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को निषेधाज्ञा का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। प्रशासन का उद्देश्य औद्योगिक गतिविधियों को सुचारू बनाए रखने के साथ क्षेत्र में शांति और विधि-व्यवस्था कायम रखना है।