निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को आज भी सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं मिली। उनकी जमानत अर्जी पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच में सुनवाई हुई।
निलंबित आईएएस पूजा सिंह से लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सहित कई नेताओं और अधिकारियों के बॉडीगार्ड वापस ले लिए गए हैं। इन सभी के बॉडीगार्ड को देवघर के श्रावणी मेला में ड्यूटी दे दी गई है। गौरतलब है कि पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के 1 साल बाद उनके दो बॉडीग
निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की पेशी आज ईडी कोर्ट में नहीं हो सकी। उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ी दी गई है। ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल की न्यायिक हिरासत की अवधि 15 जून तक के लिए बढ़ाई है।
भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों में गिरफ्तार झारखंड की निलंबित आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल की तबीयत इनदिनों ठीक नहीं है। वह रिम्स में भर्ती हैं।
निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ गई है। ईडी की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने पूजा सिंघल पर आरोप तय कर दिये गए हैं। इसका मतलब कोर्ट ने पूजा सिंघल को दोषी मान लिया है
निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की डिस्चार्ज पिटीशन पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष की ओर से बहस किया गया। अब अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी। दरअसल मनरेगा घोटाला मामले में पूजा सिंघल ने डिस्चार्ज पीटीशन दाखिल किया है।
निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खूंटी मनरेगा घोटाला की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई से पूछा है कि वह इस मामले की जांच करना चाहती है या नहीं। अगर सीबीआई खूंटी मनरेगा
निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पूजा सिंघल को 2 महीने की अंतरिम जमानत मिली है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले कि आरोपी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से 1 महीने के अंतरिम जमानत मिली थी। 3 फरवरी को उस जमानत की अवधि पूरी हो गई।
निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को वापस होटवार जेल भेज दिया गया है। उन्हें रिम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया है। रिम्स में उनका जो भी सामान था वह भी जेल भेज दिया गया है। बता दें कि 13 दिसंबर की रात अचानक ही पूजा सिंघल की तबीयत खराब हो गई थी जिसके बाद उन्हें रिम्स
निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को रिम्स से डिस्चार्ज करने के बाद उन्हें वापस बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार में शिफ्ट कर दिया गया है। मेडिकल बोर्ड की मीटिंग के बाद उन्हें डिस्चार्ज करने का फैसला लिया गया है। बता दें कि निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सीने में
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका ईडी कोर्ट से खारिज हो गई थी। जिसके बाद जमानत के लिए पूजा सिंघल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जमानत पाने के लिए पूजा सिंघल ने मेडिकल का हवाला दिया था, जिसमें कहा गया था कि उनकी तबीय