मजदूर संगठनों के लंबे विरोध के बाद केंद्र ने नया श्रम अधिनियम लागू कर दिया है, जिसके अनुसार मजदूरों को एक वीकेंड मिलेगा और वे सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम काम नहीं करेंगे।