द फॉलोअप टीम, हजारीबाग:
बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि वो गैर-मजरूआ भूमि की रैयती भूमि की दर पर मुआवजा भुगतान की वर्तमान दर पर करने का प्रयास कर रही हैं। अंबा प्रसाद ने ये मामला विधानसभा के बीते मानसून और शीतकालीन सत्र में भी उठाया था। सरकार से मांग की है कि गैरमजरूआ भूमि का मुआवजा भुगतान रैयती भूमि की दर पर किया जाये। अंबा प्रसाद ने इस पर टिप्पणी भी की।
अंबा प्रसाद ने लिया ऐसा प्रण
अंबा प्रसाद ने कहा कि जब तक गैरमजरूआ भूमि का उचित मुआवजा सुनिश्चित नहीं करूंगी तब तक चैन की सांस नहीं लूंगी। विधायक ने कहा कि इसके लिए जितना भी प्रयास करना हो। जिन भी अधिकारियों तक पहुंचना हो। गैरमजरूआ भूमि का भुगतान सुनिश्चित करूंगी। उन्होंने कहा कि जब तक गैरमजरूआ भूमि का रैयती भूमि की दर से भुगतान नहीं किया जाता, तब तक एनटीपीसी, पीटीपीएस जैसे प्रतिष्ठानों द्वारा अधिगृहित की जा रही या की गई गैरमजरूआ भूमि का अधिग्रहण ना किया जाये।
लंबित भुगतान करने का निर्देश
ज्ञातव्य हो कि राजस्व विभाग के (पत्रांक-510/नि०रा०, दिनांक 24/09/2018) द्वारा उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को निर्देशित करते हुए सभी उपायुक्त/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को सरकारी बंदोबस्ती प्राप्त भूमि एवं सरकारी भूमि पर अवस्थित संरचना का मुआवजा भुगतान करने के आलोक में एवं अंबा प्रसाद के प्रयास से मुख्यमंत्री सचिवालय के पत्रांक 3600972 दिनांक 14.09.2021 के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने हजारीबाग उपायुक्त को जिले में अधिग्रहित की गई बंदोबस्ती गैरमजरूआ भूमि के लंबित भुगतान करने का निर्देश दिया है।
रैयतों को इस दर से किया जाये भुगतान
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड सरकार के ज्ञापांक-10/ डी.एल.ए. विविध (नीति)-19/08-334/ रा. दिनांक-14/05/2019 के आलोक में राज्य के सभी उपायुक्त को केंद्र सरकार के लोक उपक्रमों की परियोजनाओं हेतु अधियाचित गैरमजरूआ खास भूमि के 30 वर्षों से अधिक अवधि के दखलकार पाए जाने वाले भू स्वामियों को सामान्य रैयतो को देय मुआवजा के समतुल्य मुआवजा राशि देने का प्रावधान है।