द फॉलोअप डेस्क
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। लोकसभा सचिवालय की ओर से सोमवार को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। दरअसल शनिवार को गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की MP/MLA कोर्ट ने 4 साल की सजा सांसद अफजाल अंसारी को सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के 56 घंटे बाद उनकी सांसदी चली गई। बताते चलें कि अफजाल के भाई माफिया मुख्तार अंसारी को भी गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। मुख्तार पर 5 लाख और अफजाल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना कोर्ट ने लगाया। बताते चलें कि मुख्तार पहले से ही बांदा जेल में बंद है। जबकि, सांसद अफजाल जमानत पर थे।

2007 में दर्ज हुआ था केस
गैंगस्टर एक्ट का ये मामला अंसारी भाइयों पर 2007 में कृष्णानंद राय की हत्या के दो साल बाद दर्ज हुआ था। राय की हत्या के बाद हुई आगजनी और कारोबारी नंद किशोर रुंगटा की अपहरण-हत्या को आधार बनाया गया था। कृष्णानंद राय की हत्या मामले में अंसारी भाइयों को कोर्ट की ओर से बरी किया जा चुका है, लेकिन गैंगस्टर एक्ट का यह मामला इसी से जुड़ा है। पिछले दिनों अफजाल अंसारी ने कहा था, "हम पर हत्या का जो केस लगा था उसमें कोर्ट बरी कर चुका है। ऐसे में गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे का कोई आधार नहीं बनता है। हालांकि, हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी।

हमारे वाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें : https://chat.whatsapp.com/EUEWO6nPYbgCd9cmfjHjxT