logo

Jammu : हाईकोर्ट ने पुलिस अफसर और उनके परिजनों को पाकिस्तान भेजे जाने पर लगाई रोक

JK_HC.jpg

द फॉलोअप डेस्क

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस में तैनात अधिकारी इफ्तेखार अली और उनके आठ भाई-बहनों के पाकिस्तान निर्वासन पर अस्थायी रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद सभी को पंजाब से जम्मू लाया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार, इफ्तेखार अली पिछले 27 वर्षों से पुलिस सेवा में हैं और वर्तमान में कटरा स्थित वैष्णो देवी बेस कैंप पर कार्यरत हैं। हाल ही में पहलगाम हमले के बाद सरकार ने कुछ लोगों को ‘पाकिस्तानी नागरिक’ मानते हुए निर्वासित करने का निर्णय लिया था। इसी सूची में अली और उनके परिजन भी शामिल कर लिए गए थे, जिसके बाद उन्हें पंजाब भेज दिया गया।

अली ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस राहुल भारती ने इस याचिका को सुनते हुए निर्वासन की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगा दी और स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को राज्य छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 मई को होगी। कोर्ट ने सरकारी पक्ष को दो हफ्तों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

इस पूरे घटनाक्रम पर सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता सफीर चौधरी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों ने अली और उनके परिजनों को छोड़ दिया है और उन्हें पंजाब से वापस लाया जा रहा है। चौधरी ने अली की पत्नी और बच्चों के साथ जम्मू प्रेस क्लब के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया और मामले में गृह मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की। परिजनों के अनुसार, अली पुंछ जिले के निवासी हैं। उनके पिता 1965 में पाक अधिकृत कश्मीर चले गए थे, लेकिन 1983 में वापस भारत लौट आए थे। अली की पत्नी ने बताया कि अली का जन्म मेंढर में हुआ है और उन्हें पाकिस्तान भेजना परिवार के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा।

Tags - Nationa। News Nationa। News Update Nationa। News।ive Country