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केंद्र ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप नहीं हुई तदाशा मिश्रा की DGP पद पर नियुक्ति, कल फिर सुनवाई

केंद्र ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप नहीं हुई तदाशा मिश्रा की DGP पद पर नियुक्ति, कल फिर सुनवाई

द फॉलोअप डेस्क, रांची
Jharkhand DGP News: झारखंड में DGP पद पर तदाशा मिश्रा की नियुक्ति को लेकर चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अदालत में गुरुवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी पद पर तदाशा मिश्रा की नियुक्ति संबंधी नियमावली को चुनौती देनेवाली याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया और 9 अक्तूबर को फिर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने आज आंशिक रूप से यह माना कि झारखंड सरकार ने DGP की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार के मामले में दिए फैसले का पालन नहीं हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि झारखंड में DGP की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक UPSC द्वारा तैयार पैनल से अधिकारी का चयन करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। झारखंड सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत नयी नियुक्ति नियमावली बना लिया। केंद्र सरकार का यह भी कहना था कि डीजीपी के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी की सेवा कम से कम दो साल बची रहनी चाहिए।


विवाद के मुख्य बिंदु

झारखंड सरकार ने तदाशा मिश्रा को 30 दिसंबर 2025 को झारखंड का DGP नियुक्त किया गया था। उस समय उनकी निर्धारित सेवानिवृत्ति में सिर्फ एक दिन बचा था और उन्हें 31 दिसंबर 2025 को सेवानिवृत्त होना था। इससे पहले झारखंड सरकार ने 29 दिसंबर 2025 को अपनी DGP नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर दिया। इसमें DGP पद के लिए अधिकारी की कम से कम छह महीने की शेष सेवा की अनिवार्यता हटा दी गई थी। इसके अगले ही दिन तदाशा मिश्रा को DGP नियुक्त किया गया। केंद्र का कहना है कि यह बदलाव और उसके तुरंत बाद हुई नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में दिए गए निर्देशों के अनुरूप नहीं है। 8 अक्टूबर की कार्यवाही में सुप्रीम कोर्ट के CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने केंद्र की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया और इसे सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

Tags - DGP Jharkhand Appointment Supreme Court