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JSSC-CGL मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने की याचिका खारिज, कहा- हाईकोर्ट के फैसले में कोई त्रुटि नहीं

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द फॉलोअप डेस्क
जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया है। यह याचिका उन अभ्यर्थियों द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने परीक्षा में कथित पेपर लीक का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हाईकोर्ट पहले से ही इस मामले की निगरानी कर रहा है और उसने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति जारी रहेगी तथा कथित पेपर लीक की जांच साथ-साथ चलती रहेगी, तो ऐसे में इस याचिका पर अलग से सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बनता। कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट पहले ही मामले की जांच के लिए एसआईटी के गठन का निर्देश दे चुका है और जांच के चलते नियुक्तियों को प्रभावित करने का कोई ठोस कारण फिलहाल सामने नहीं दिख रहा है। इसलिए याचिका सुनवाई योग्य नहीं प्रतीत होती। सफल अभ्यर्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि झारखंड सरकार द्वारा जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी जारी किए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय को सही ठहराते हुए एसएलपी को खारिज कर दिया।