द फॉलोअप डेस्क
एक बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड राज्य आवास बोर्ड की कॉलोनियों में अब किसी भी तरह का व्यवसाय चलाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस संबंध में झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने 13 नवंबर 2025 को पत्र जारी कर नगर निगम से अनुरोध किया था कि बोर्ड की जमीन या भवन पर किसी भी तरह के व्यवसाय के लिए नया ट्रेड लाइसेंस न दिया जाए और जो लाइसेंस पहले से जारी हैं, उन्हें भी रद्द किया जाए। इसके बाद रांची नगर निगम के प्रशासक ने 20 नवंबर 2025 को आदेश जारी कर दिया कि आवास बोर्ड की जमीन या भवन पर चल रहे सभी व्यवसायों के ट्रेड लाइसेंस कानून के तहत रद्द किए जाएं और आगे कोई नया लाइसेंस जारी न हो। इस फैसले का असर हरमू, अरगोड़ा और बरियातु इलाके की आवास बोर्ड कॉलोनियों पर पड़ेगा, जहां अब दुकानें और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां बंद करनी होंगी। बता दें कि इसमें महेंद्र सिंह धोनी का घर भी शामिल है। उनके हरमू स्थित आवास में स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ी दुकान चलाई जा रही है।
