रांची
राजधानी रांची के टाटीसिलवे थाना क्षेत्र अंतर्गत डोल बगीचा स्थित ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में GENIUS INSTITUTE OF TECHNOLOGY में आयोजित SSC (GD/Constable) CAPF परीक्षा-2026 के दौरान कंप्यूटर सिस्टम को रिमोट एक्सेस के जरिए हैक कर नकल कराने की साजिश का रांची पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है।

आईपी के माध्यम से नियंत्रित
इस मामले को लेकर रांची के ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 मई को वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) को सूचना मिली थी कि ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में सिस्टम हैक करने का प्रयास किया जा रहा है। सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में तथा वरीय पुलिस उपाधीक्षक (मु0-1) के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल गठित किया गया। छापेमारी के दौरान पाया गया कि परीक्षा केंद्र के लैब-1 में परीक्षा शुरू होने से पहले एक परीक्षार्थी द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट किया गया था, जो नियमों के खिलाफ था। जांच में यह भी सामने आया कि सिस्टम को रिमोटली एक्सेस कर स्क्रीन मिररिंग और संभावित हैकिंग की कोशिश की जा रही थी। पुलिस पूछताछ में परीक्षार्थी मृत्युंजय कुमार यादव तथा इनविजिलेटर संजीत कुमार ने अपराध स्वीकार किया। दोनों ने बताया कि परीक्षा केंद्र के सामने स्थित एक घर से, जहां केंद्राधीक्षक (सेंटर हेड) विकास कुमार और आईटी कर्मी मुन्ना राज किराए पर रहते थे, वहीं से कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट और आईपी के माध्यम से नियंत्रित (हैक) किया जाता है और परीक्षार्थियों के प्रश्नपत्र हल कराए जाते हैं।

बिचौलियों के माध्यम से 6 लाख से 10 लाख रुपये तक की वसूली
इसके बाद पुलिस ने विकास कुमार और मुन्ना राज को भी गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 02 कंप्यूटर मॉनिटर, 03 सीपीयू, 01 ब्रॉडबैंड/वाईफाई डिवाइस, 02 की-बोर्ड, 02 माउस, 03 मोबाइल फोन, 05 बैंक चेक, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड तथा दो अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र सहित कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। जांच में यह भी सामने आया कि परीक्षा पास कराने के नाम पर बिचौलियों के माध्यम से 6 लाख से 10 लाख रुपये तक की वसूली की जाती थी। इस पूरे नेटवर्क में एक संगठित गिरोह के शामिल होने की बात भी सामने आई है, जिसके अन्य सदस्यों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। इस मामले में टाटीसिलवे थाना कांड संख्या 58/2026 के तहत धारा 112(2) BNS तथा Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act-2024 की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।