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रांची : पूजा सिंघल को HC से झटका, नहीं मिली इस बार भी जमानत

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रांचीः

हाईकोर्ट से निलंबित IAS पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज हो गई है। जस्टिस राजेश ठाकुर की अदालत में याचिका खारिज की गई है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत देने की गुहार लगाई थी। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को हाईकोर्ट से झटका मिला है। उन्हें इसबार भी कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। बता दें कि ईडी कोर्ट ने भी पूजा सिंघल को जमानत देने से इंकार कर दिया है। जमानत याचिका में कहा गया है कि वह  इस पूरे मामले में जांच टीम को सहयोग कर रही हैं। उन्हें थायराइड सहित अन्य बीमारी है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए।

 

पिछली बार नहीं हो सकी थी सुनवाई 

पिछली सुनवाई 22 अक्टूबर को हुई थी। लेकिन समयाभाव के कारण सुनवाई टल गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। इस पर पूजा सिंघल के अधिवक्ता ने अगली तिथि निर्धारित करने का आग्रह किया था। अदालत ने तीन नवंबर को सुनवाई की तिथि निर्धारित की थी। बता दें कि निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद पूजा सिंघल ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है।

11 मई को हुई थी गिरफ्तार 

बता दें कि पूजा सिंघल के खिलाफ 6 मई से कार्रवाई जारी है। पहली बार 6 मई की सुबह ही मैडम के 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। उनके एक ठिकानें से 20 करोड़ के आस पास कैश मिले थे। सिंघल को ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ही वह जेल में बंद हैं। बता दें कि ईडी ने पूजा सिंघल के खिलाफ दाखिल चार्जशीट में भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी ने कहा है कि चतरा, खूंटी और पलामू जिले में डीसी रहते हुए पूजा सिंघल के खाते में वेतन से 1.43 करोड़ रुपये अधिक आए थे। तीनों जिलों में उनके डीसी के कार्यकाल के दौरान के अलग-अलग बैंक खातों व दूसरे निवेश की जानकारी भी एक जगह जमा की गई है।