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जामताड़ा कोर्ट ने पत्नी की जबरन गर्भपात कर हत्या करने वाले पति को सुनाई 8 साल की सजा

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द फॉलोअप डेस्क
जामताड़ा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण के न्यायालय ने पत्नी की जबरन गर्भपात कराकर हत्या करने के मामले फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी पति कौशल कुमार को दोषी पाते हुए 8 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. बता दें यह मामला नारायणपुर थाना क्षेत्र के काली पहाड़ी गांव का है. इस घटना के संबंध में गिरिडीह जिला निवासी जितेंद्र कुमार साह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी. 
जानकारी के अनुसार, पूजा कुमारी की शादी वर्ष 2022 में कौशल कुमार से हुई थी. दंपति की पहले से एक वर्ष की पुत्री थी. जब पूजा दोबारा गर्भवती हुई, तो 7 माह के गर्भ के दौरान पति को पता चला कि गर्भ में फिर से बेटी है. आरोपी पति ने गांव के ही एक झोलाछाप डॉक्टर से पूजा का जबरन गर्भपात करा दिया. इस प्रक्रिया के दौरान स्थिति बिगड़ने से पूजा कुमारी की दर्दनाक मृत्यु हो गई. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 9 गवाहों ने अपनी बात रखी, जबकि बचाव पक्ष ने 2 गवाह पेश किए. इसके अलावा उसपर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुरमान नहीं भरने पर 2 साल की अतिरिक्त कारावास होगी. बता दें ​न्यायालय ने 4 अप्रैल को ही कौशल को दोषी करार दे दिया था और सजा की घोषणा के लिए 7 अप्रैल की तिथि निर्धारित की थी. सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को तुरंत न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. 

 

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