logo

ED बनाम रांची पुलिस मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- सीबीआई जांच के दिए निर्देश

highcourtjh.jpg

द फॉलोअप डेस्क
झारखंड हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दो अधिकारियों की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को अहम फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति एस.के. द्विवेदी की अदालत ने इस मामले में सीबीआई से जांच कराने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू करने का आदेश भी दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने 24 फरवरी को सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह मामला एयरपोर्ट थाना कांड संख्या 05/2026 से जुड़ा है, जिसमें संतोष कुमार ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसके बाद रांची पुलिस ने ईडी कार्यालय में छापेमारी की थी. पुलिस की इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी। ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इस प्राथमिकी को रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी। इसके साथ ही शिकायतकर्ता संतोष कुमार के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था।


दरअसल, संतोष कुमार पर करीब 23 करोड़ रुपये के सरकारी धन के गबन का आरोप है, जो कथित पेयजल घोटाले से संबंधित बताया जा रहा है। ईडी ने इस मामले में उनके खिलाफ ईसीआईआर भी दर्ज की है। ईडी के अनुसार, 12 जनवरी 2026 को संतोष कुमार स्वयं पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय पहुंचे थे। पूछताछ के दौरान वे अचानक उत्तेजित हो गए और पास में रखा जग उठाकर अपने सिर पर मार लिया, जिससे उन्हें हल्की चोट आई। इसके बाद संतोष कुमार ने ईडी अधिकारियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए एयरपोर्ट थाना में मामला दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एसजीआई एस.वी. राजू, अधिवक्ता ए.के. दास और अधिवक्ता सौरभ कुमार ने पक्ष रखा। वहीं राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता एस. नागामुथु, महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता दीपांकर ने दलीलें पेश कीं। शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने पक्ष रखा।