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HC ने वाहनों पर गैरकानूनी नेम प्लेट लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई  जारी रखने का दिया आदेश

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द फॉलोअप डेस्क
प्राइवेट एवं सरकारी वाहनों पर पदनाम का बोर्ड लगाकर घूमने वालों पर रोकथाम के लिए दायर गजाला तनवीर की जनहित याचिका  बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वाहनों पर अवैध रूप से नेम प्लेट लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखें ताकि, भविष्य में लोग नेम प्लेट को लेकर जागरूक रहें। कोर्ट ने इस जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया। नेम प्लेट कौन लोग लगा सकते हैं, कौन नहीं इसको लेकर कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार का जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसे पूरी तरह लागू किया जाए।


2398 वाहनों से हटाया गया नेम प्लेट
राज्य में 2398 वाहनों से नेम प्लेट हटाया गया और उनसे जुर्माना वसूला गया है। इसमें पांच सरकारी वाहन भी शामिल हैं। यह जानकारी पिछली सुनवाई में शपथ पत्र के माध्यम से राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को दी गई। जिसमें यह भी बताया गया कि जुर्माना के रूप में 11 लाख 99 हजार रुप जुर्माने की वसूली की गई है। मालूम हो कि कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में पूछा था कि वाहनों से नेमप्लेट बोर्ड हटाने को लेकर क्या कार्रवाई हुई?  कितने बोर्ड हटाए गए हैं

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