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तारा शाहदेव मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को C.B.I कोर्ट ने जारी किया लेटर, उपस्थित होने का दिया निर्देश

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द फॉलोअप डेस्क
चर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव के यौन उत्पीड़न मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सीबीआई कोर्ट ने लेटर जारी किया है। रांची सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तारा शाहदेव से जुड़े यौन उत्पीड़न केस की सुनवाई में गवाह के रूप में 16 मई को उपस्थित होने का निर्देश दिया है। दरअसल तारा शाहदेव मामले के मुख्य आरोपी रंजीत सिंह कोहली ने बचाव पक्ष के रूप में जिन गवाहों की सूची कोर्ट को दी है उनमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम भी शामिल है। जानकारी के अनुसार रंजीत ने दो गवाहों का नाम दिया है। मालूम हो कि सीबीआई की ओर से 26 गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है। इसके बाद बचाव पक्ष को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करना है। इस मामले में रंजीत कोहली के अलावा उसकी मां कौशल रानी एवं झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (निगरानी) मुश्ताक अहमद ट्रायल फेस कर रहे है।

2015 में सीबीआई ने दर्ज की थी प्राथमिकी
रंजीत कोहली और तारा शाहदेव की शादी सात जुलाई 2014 को हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही मारपीट एवं उत्पीड़न की घटनाएं होने लगी। इस मामले में शिकायत के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर 2015 में सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई ने 22 मई 2017 को रंजीत सिंह कोहली सहित तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

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