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हाईकोर्ट का आदेश : BAU के वैज्ञानिक 60 वर्ष की उम्र में नहीं होंगे रिटायर

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रांची
झारखंड हाई कोर्ट ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (BAU) के वैज्ञानिकों की रिटायरमेंट उम्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने बीएयू वैज्ञानिकों को 60 वर्ष की उम्र में रिटायर करने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह मामला झारखंड राज्य के प्रमुख कृषि शिक्षा संस्थान बीएयू से जुड़ा है, जहां वैज्ञानिकों की रिटायरमेंट उम्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। बीएयू द्वारा 60 वर्ष में वैज्ञानिकों को सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया गया था, जिसके खिलाफ वैज्ञानिकों ने अदालत की शरण ली।


 

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