पटनाः
कहलगांव की एसडीपीओ जिनका नाम रेणु कृष्णा है आपको याद ही होंगी। अच्छा! नहीं याद है तो बता देते हैं। रेणु कृष्णा वही पुलिस अधिकारी हैं जो उस वक्त सुर्खियों में आई थीं जब उन्होंने अपने पति को IPS की वर्दी पहनाकर सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट की थी। फिलहाल वो सासाराम में महिला सशस्त्र बटालियन में डीएसपी के पद पर तैनात है। रेशु कृष्णा फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वह मुश्किलों में फंसती दिख रही हैं।

गृह विभाग ने जवाब मांगा
पति को वर्दी पहनाकर फोटो डालने वाले मामले में गृह विभाग ने उनसे जवाब-तलब किया है। अगर उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो उनपर कार्रवाई हो सकती है। लोग यह सोच रहे हैं कि अगर वह दोषी पाई गईं तो क्या उनको भी सजा होगी।
क्या हो सकती है सजा
इस मामले में एक्सपर्ट बताते हैं कि यह गंभीर मामला है क्योंकि सेना और पुलिस की वर्दी कोई अन्य व्यक्ति नहीं पहन सकता। सशस्त्र बल अधिनियम, सरकारी गोपनीयता कानून और भारतीय दंड संहिता में इसके खिलाफ कई प्रावधान हैं। गोपनीयता कानून की धारा 6 में आम लोगों द्वारा पुलिस या सेना की वर्दी पहनने पर 3 साल की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है, जबकि भादंवि की धारा 140 में 3 महीने तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।

कब किया था फोटो पोस्ट
बता दें कि जिस समय रेशु कृष्णा ने फोटो पोस्ट किया था, उस समय फेसबुक पर 20 जुलाई 2017 का डेट था। इसके बाद यह मामला अगस्त 2021 में सामने आया। बीते 3 दिसंबर को गृह विभाग ने इसे गलत माना और अब गृह विभाग ने रेशु कृष्णा को अपने बचाव में एक पखवारे में लिखित जवाब देने को कहा है। उनसे यह भी पूछा गया है कि क्या वह साक्षात सुनवाई चाहती हैं या नहीं। साक्ष्य की सूची मांगते हुए आरोपों को स्वीकार या अस्वीकार करने को कहा गया है।