झारखंड सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों की व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव लाने के लिए 'झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026' के तहत नई नियमावली तैयार की है