डेस्क:
ज़ी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन(Rohit ranjan) को सुप्रीम कोर्ट(Supreme court) से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए अधिकारियों को उनके ख़िलाफ़ कोई कड़ा क़दम नहीं उठाने का निर्देश दिया है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी(Rahul gandhi) के एक वीडियो को ग़लत संदर्भ में दिखाने के लिए उनके ख़िलाफ़ दर्ज कई मामलों में संबंधित अधिकारियों को कोर्ट ने यह निर्देश दिया है।

एक वीडियो को लेकर दर्ज़ हुए कई मामले
न्यूज़ एंकर रोहित रंजन की ओर से शुक्रवार को अदालत में सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि एक ही मामले में उनके मुवक्किल पर कई मामले दर्ज किए गए हैं।

गलत वीडियो को लेकर गिरफ्तारी के पहुंच गयी थी पुलिस
ज़ी न्यूज़ के टीवी पत्रकार रोहित रंजन पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यक्रम में राहुल गांधी के बारे में ग़लत वीडियो दिखाया था।उसके बाद उन पर छत्तीसगढ़ में मामला दर्ज किया गया था। उनकी गिरफ़्तारी के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस इस हफ़्ते नोएडा आई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनकी गिरफ़्तारी का विरोध किया था। इसके इतर रोहित ने गलत वीडियो चलने की बात स्वीकारते हुए ऑन एयर खेद प्रकट किया था।
