नई दिल्लीः
CM हेमंत सोरेन से जुड़े शेल कंपनी मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। यह एसएलपी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई है। जिस पर आज सुनवाई होनी है। बता दें कि राज्य सरकार ने शेल कंपनी से जुड़े मामले में झारखंड हाई कोर्ट के 3 जून को दिए गए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। 14 जून झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मामले की सुनवाई तत्काल सुनवाई की मांग की थी। जिस पर कोर्ट ने कहा था कि आप इस मामले से रजिस्ट्रार को अवगत करा दें। आज की सुनवाई यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अवकाशकालीन खंडपीठ में सूचीबद्ध है।

दो जनहित याचिका दायर है
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने खनन पट्टा देने में कथित अनियमितताओं के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच की मांग वाली याचिका को सुनवाई योग्य बताया है। हाईकोर्ट ने 3 जून को कहा था कि यह याचिका सुनवाई योग्य है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 मई को इस बिंदु पर पहले हाईकोर्ट को अपना फैसला देने को कहा था कि याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं पहले इसे आप तय करें। मामले में दो जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं. पहली याचिका में मुख्यमंत्री के नाम पर खनन लाइसेंस आवंटित किए जाने को लेकर, जबकि दूसरे में शेल कंपनियों के संचालन के आरोप हैं।

हाईकोर्ट में भी सुनवाई
इधर शेल कंपनी के मामले में आज हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है। गुरुवार को कोर्ट ने सुनवाई टालने वाली याचिका को खारिज कर दिया। राज्य सरकार ने याचिका दायर कर समय की मांग की थी। सरकार के वकील की तरफ से कहा गया था कि उनके अधिवक्ता कपिल सिब्बल कोरोना हैं साथ ही सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी भी दायर की गई है जिसपर अभी सुनवाई होनी बाकी है। लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार के दलील को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दिया।