डेस्क:
पैंगबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके विवादों से घिरीं बीजेपी की निलंबित राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपूर शर्मा (Nupur Sharma) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने नुपूर शर्मा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि किसी भी राज्य की पुलिस फिलहाल नुपूर शर्मा को गिरफ्तार ना करे। मामले में अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच ने नुपूर शर्मा की हत्या की धमकी वाले वायरल बयान और सलमान चिश्ती का भी संज्ञान लिया।

नुपूर शर्मा को मिली हैं कई धमकियां
सुनवाई को दौरान कोर्ट ने कहा कि यूपी के एक व्यक्ति ने याचिकाकर्ता का सिर काटने की धमकी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपूर शर्मा के खिलाफ फिलहाल किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई ना की जाये। सुनवाई में नुपूर शर्मा का पक्ष रख रहे अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा कि उनकी मुवक्किल की जान को खतरा है।
बीते कुछ दिनों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि उनकी मुवक्किल की जान को खतरा है। पटना में कुछ वैसे लोग पकड़े गये हैं जो नुपूर शर्मा की हत्या की योजना बना रहे थे। कहाकि हर राज्य के कोर्ट में जाना संभव नहीं है।

मामले में 10 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि आपको हर कोर्ट में जाना पड़ा। हम आदेश में बदलाव करते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने हाल के घटनाक्रम के विषय में पूछा। इस पर वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में नुपूर शर्मा के खिलाफ कम से कम 5 प्राथमिकियां दर्ज कराई गई है। अलग-अलग राज्यों में कई केस दर्ज हुए हैं।
कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है लेकिन हालिया घटनाक्रम को देखते हुए किसी भी राज्य की पुलिस नुपूर शर्मा को गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।