द फॉलोअप डेस्क
मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक विजय शाह के विवादित बयान पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि “माफी नहीं मिलेगी” और उनके खिलाफ SIT जांच के आदेश दिए।
विधायक विजय शाह ने सेना के ऑपरेशन ‘सिंदूर’ के दौरान भारतीय सेना की अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे न सिर्फ सोशल मीडिया में हंगामा मचा, बल्कि राजनीतिक हलकों में भी कड़ी प्रतिक्रिया आई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शाह के वकील को फटकार लगाते हुए कहा –
“आप पब्लिक फिगर हैं। आपको सेना पर गर्व होना चाहिए, ना कि ऐसा बयान देना चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए।”
हालांकि, अदालत ने फिलहाल विजय शाह की गिरफ्तारी पर स्थगन (Stay) दे दिया है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए निर्देश दिया कि पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया जाए।
क्या था मामला?
बीजेपी विधायक विजय शाह ने हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान ऑपरेशन 'सिंदूर' में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर व्यक्तिगत और आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। यह बयान न सिर्फ लिंगभेदक माना गया, बल्कि सेना की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाला भी समझा गया।
इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, और कई पूर्व सैन्य अफसरों, महिला संगठनों और विपक्षी नेताओं ने शाह की गिरफ्तारी और निष्कासन की मांग की थी।
राजनीतिक प्रतिक्रिया
विपक्षी दलों ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए सवाल उठाया कि क्या पार्टी ऐसे बयानों को संरक्षण दे रही है। वहीं, बीजेपी की ओर से अब तक इस पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले में सख्ती दिखाई है और SIT जांच के आदेश दिए हैं, तो आने वाले दिनों में विजय शाह की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।