द फॉलोअप डेस्क
पश्चिम बंगाल की शुभेंदू अधिकारी की सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए राज्य सरकार के अधीन गैर-सांविधिक निकायों, बोर्डों, संगठनों और सार्वजनिक उपक्रमों में नियुक्त सभी मनोनीत सदस्यो, निदेशकों और अध्यक्षों के कार्यकाल को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। इसके अलावा, बंगाल सरकार ने 60 साल की सामान्य रिटायरमेंट की उम्र के बाद एक्सटेंशन या री-अपॉइंटमेंट पर काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएं भी तत्काल प्रभाव से खत्म करने का फैसला किया है।
