डेस्क :
ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक पत्रकार मोहम्मद ज़ुबैर ने चार दिनों की पुलिस रिमांड के ख़िलाफ़ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। उन्हें सोमवार को पुलिस ने 2018 के ट्वीट से संबंधित शिकायत पर गिरफ्तार किया था। जिसके बाद मंगलवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने मोहम्मद ज़ुबैर को चार दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा था। दिल्ली हाईकोर्ट में अब जुबैर के मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी।

ट्विटर हैंडल पर मिली एक शिकायत के बाद हुई थी गिरफ्तारी
पत्रकार मोहम्मद ज़ुबैर को भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए ओर 295ए के यानी जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण इरादे से समुदायों के बीच सद्भाव भंग करने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने करने की कोशिश के तहत गिरफ़्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा था कि ट्विटर हैंडल पर मिली एक शिकायत के बाद मोहम्मद ज़ुबैर के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया था।

जुबैर के ख़िलाफ शिकायत 2018 के ट्वीट से संबंधित
ट्विटर पर मिली शिकायत के अनुसार, मोहम्मद ज़ुबैर ने कथित तौर पर जानबूझकर एक धर्म के अपमान के इरादे से तस्वीर पोस्ट की थी। जुबैर के ख़िलाफ शिकायत 2018 के ट्वीट से संबंधित है, जिसमें उन्होंने एक तस्वीर शेयर की थी। हालांकि, जिस ट्विटर अकाउंट से उस शेयर की गई तस्वीर के खिलाफ शिकायत की गई थी, अब वह अस्तित्व में नहीं है।
