डेस्क:
पत्रकार और ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर के मामले में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी केपीएस मल्होत्रा ने मीडिया को गलत सूचना दी। इसके बाद शनिवार को मीडिया से गलत सूचना साझा करने की बात उन्होंने खुद स्वीकार की है। उन्होंने पहले बताया था कि फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को 2018 में उनके द्वारा पोस्ट किए गए कथित आपत्तिजनक ट्वीट’ पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

ज़ुबैर के वकील ने कहा- अदालत द्वारा अब तक कोई आदेश नहीं
जुबैर के वकील सौतिक बनर्जी ने कहा है कि अदालत द्वारा अब तक कोई आदेश नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के बैठने और आदेश सुनाने से पहले ही पुलिस ने आदेश को मीडिया में लीक कर दिया है। आरोप के बाद पुलिस अधिकारी मल्होत्रा ने जुबैर की न्यायिक हिरासत के बारे में मीडियाकर्मियों को गलत सूचित करने की बात स्वीकार की। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जांच अधिकारी (IO) से बात की, मैंने शोर के कारण गलत सुन लिया और अनजाने में संदेश प्रसारित हो गया।

कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
मोहम्मद ज़ुबैर के वकील ने कहा कि यह देखकर हैरान हूं कि DCP केपीएस मल्होत्रा ने मीडिया में कोर्ट का फैसला लीक कर दिया। जबकि बहस लंच तक ही हुई है और जज ने फैसला सुरक्षित रखा है। जज लंच के बाद अभी तक नहीं आए हैं।
