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जसीडीह स्टेशन के दक्षिणी इलाके में एंट्री पॉइंट नंबर 2 के लिए जमीन देने की PIL को हाईकोर्ट ने किया खारिज

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द फॉलोअप डेस्क

झारखंड हाईकोर्ट ने सांसद निशिकांत दुबे की देवघर के जसीडीह रेलवे स्टेशन के दक्षिणी इलाके में एंट्री पॉइंट नंबर दो के लिए जमीन देने का आग्रह करने वाली जनहित याचिका पर फैसला सुनाया है। सांसद निशिकांत दुबे की जनहित याचिका को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने खारिज कर दिया। 

बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई होने का बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अधिवक्ता शिवानी जालूका ने प्रार्थी की ओर से पैरवी की थी। प्रार्थी के ओर से सुनवाई के दौरान बताया गया कि 

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शिवानी जालूका ने पैरवी की थी. प्रार्थी के ओर से कोर्ट को बताया गया कि पहले जसीडीह स्टेशन के दक्षिणी एंट्री पॉइंट नंबर दो के लिए जमीन देने की बात राज्य सरकार ने स्वीकारी थी। लेकिन अब एकड़ कर जमीन के लिए 57 करोड़ रुपए की मांग अब सरकार की ओर से की जा रही है। प्रार्थी का कहना था कि देवघर में बाबा बैजनाथ धाम में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को जसीडीह रेलवे स्टेशन के दक्षिणी इलाके में एंट्री पॉइंट नंबर दो बनने से काफी सुविधा होगी.

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