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बड़ी खबर : सुप्रीम कोर्ट से अमित अग्रवाल को मिली जमानत

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दिल्लीः 
कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल  की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अमित अग्रवाल को जमानत दे दी है। अमित अग्रवाल को तीन महीने बाद जमानत मिली है। 7 अक्टूूबर उनसे ईडी ने लंबी पूछताछ की थी इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था पिछली सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि हम इस मामले में और अधिक जवाब दाखिल करना चाहते हैं इसलिए समय दिया जाए। जिसे ईडी की स्वाकारते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तारीख तय की थी। अमित अग्रवाल का पक्ष अधिवक्ता रंजिता रोहतगी ने रखा था और कहा थ कि जिस राजीव कुमार के खिलाफ अमित अग्रवाल ने शिकायत की थी उन्हें तो बेल मिल गई है, फिर मेरे क्लाइंट को जमानत क्यों नहीं दी जा रही है। उन्हें सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उन्होंने राजीव कुमार की शिकायत की थी।  बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट अमित अग्रवाल की जमानत याचिका ख़ारिज कर चुका है। इसके साथ ही झारखंड हाईकोर्ट ने कैश कांड के षड्यंत्र की जांच सीबीआई को करने का आदेश दिया है। 

 

बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट अमित अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर चुका है। हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश को अमित अग्रवाल ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। अमित अग्रवाल ने अपनी याचिका में कहा है कि जबरन वसूली के मामले में अधिवक्ता राजीव कुमार के खिलाफ शिकायतकर्ता थे और उनकी शिकायत व कोलकाता पुलिस द्वारा बिछाए गए जाल के बाद राजीव कुमार को 50 लाख रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया गया था।लेकिन ईडी ने उन्हें आरोपी बना दिया।