रांची
झारखंड सरकार ने राज्य में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा व पान मसाला के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि यह प्रतिबंध उन सभी उत्पादों पर लागू होगा, जो किसी भी नाम से बाजार में बेचे जा रहे हों। अगर उनमें तंबाकू या निकोटीन की मात्रा पाई जाती है तो कार्रवाई होगी। सरकार ने यह फैसला खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 30(2)(a) और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) विनियमन 2011 के नियम 2.3.4 के तहत लिया है। आदेश जारी होने की तारीख से यह प्रतिबंध एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा।

उत्पाद का निर्माण या गोदामों में भंडारण भी गैर-कानूनी
अब राज्य के भीतर ऐसे किसी भी उत्पाद का निर्माण या गोदामों में भंडारण गैर-कानूनी होगा। फुटकर बिक्री के साथ-साथ थोक वितरण पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी। अगर कोई दुकानदार या वितरक इस नियम का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारी जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान किया गया है।
