गुमला
14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के कदाचार मुक्त आयोजन के लिए गुमला में विशेष तैयारी की गई है। बीएनएस की धारा 163 के तहत यहां परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू की गई है, जो 18 अप्रैल 2026 की मध्यरात्रि से लेकर 19 अप्रैल की मध्यरात्रि तक जारी रहेगा।
गुमला समाहरणालय की ओऱ से दी गई जानकारी के मुताबिक कार्तिक उरांव कॉलेज, गुमला पॉलिटेक्निक कॉलेज, संत इग्नासियुस हाईस्कूल, उर्सुलाइन कॉन्वेंट गर्ल्स हाईस्कूल, संत पात्रिक हाईस्कूल, सरस्वती विद्या मंदिर, डीसीएम एसओई, एसएस बालिका उच्च विद्यालय, लूथरेन उच्च विद्यालय, डीएवी पब्लिक स्कूल, संत अन्ना गर्ल्स हाईस्कूल और राजकीय उच्च विद्यालय करजटोली के आसपास निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगा। यहां 5 से ज्यादा लोगों का एकसाथ इकट्ठा होना वर्जित है।
2 पालियों में होगी जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा
गौरतलब है कि जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से शुरू होकर दोपहर के 2 बजे तक चलेगी। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षा के सफल, निष्पक्ष, कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक तैयारियां की गई हैं।

निषेधाज्ञा के दौरान क्या-क्या करना मना है!
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिस समय धारा 163 प्रभावी रहेगी, उस अवधि में एक स्थान पर 5 या उससे ज्यादा लोगों का एक जगह इकट्ठा होना वर्जित है। 3 से ज्यादा वाहनों के काफिले के साथ चलना मना है। सुरक्षाकर्मियों के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति उस इलाके में हथियार नहीं ले जा सकता। हालांकि, इस दौरान सरकारी कर्मचारी, श्रद्धालुओं, शादी-विवाह या शवयात्रा पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। यहां डीजे, साउंड-बॉक्स या लाउडस्पीकर बजाने की सख्त मनाही होगी। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट समेत तमाम तम्बाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। आम लोगों से भी विधि-व्यवस्था में सहयोग की अपील की गई है.