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सरना स्थल विवाद : बेड़ो महादानी मैदान के आसपास निषेधाज्ञा लागू

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द फॉलोअप डेस्क

रांची जिला प्रशासन ने बेड़ो स्थित महादानी मैदान के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है। मैदान के 100 मीटर की परिधि में जमावड़ा करने, हथियार लेकर चलने और प्रदर्शन करने सहित अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। रांची सदर अनुमंडलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में निषेधाज्ञा अगले आदेश तक जारी रहेगा। यहा मालूम हो कि महादानी मैदान स्थित सरना स्थल को लेकर वहां दो गुटों में विवाद की स्थिति बनी हुई है। सरना धर्मावलंबी मैदान को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग पर अड़े हैं। दूसरा गुट सरना स्थल को संरक्षित करने की बात कर रहा है।

निषेधाज्ञा के दौरान प्रतिबंधित रहेगा 

1- उपरोक्त जमीन पर पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)।

2- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

3- किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोडकर)।

4- किसी प्रकार धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना।

5- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोडकर)।

यह निषेधाज्ञा दिनांक 17.06.2025 के प्रातः 06ः00 बजे से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

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