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जनता दरबार में लापरवाही पर रांची उपायुक्त का एक्शन, 48 घंटे में शोकॉज नोटिस जारी करने का आदेश

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रांची
जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची मंजूनाथ भजन्त्री ने जनता दरबार में विभिन्न मामलों की सुनवाई के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।
नगड़ी अंचल से जुड़े एक गंभीर मामले में एक ही प्लॉट नंबर पर दाखिल-खारिज को स्वीकृत और अस्वीकृत करने की शिकायत सामने आई। इस पर उपायुक्त ने अंचल अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए संबंधित कर्मचारी पर 48 घंटे के भीतर शोकॉज नोटिस जारी कर आरोप पत्र गठित करने का निर्देश दिया। साथ ही चेतावनी दी कि आदेश का पालन नहीं होने पर संबंधित पदाधिकारी पर ही कार्रवाई की जाएगी।


इसी अंचल के एक अन्य म्यूटेशन मामले को लंबे समय तक लंबित रखने पर उपायुक्त ने अंचल अधिकारी, सीआई और संबंधित कर्मचारी तीनों से स्पष्टीकरण नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले की शिकायत पहले भी जनता दरबार में की जा चुकी है, इसके बावजूद समाधान नहीं होना गंभीर लापरवाही है।
शिक्षा से जुड़े एक मामले में एक स्कूल द्वारा सातवीं पास छात्र को रिपोर्ट कार्ड के बजाय ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने की शिकायत पर उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया, ताकि छात्र का भविष्य प्रभावित न हो।


एक अन्य मामले में, रांची निवासी ने अपने देवर पर मानसिक रूप से बीमार पति के नाम पर फर्जी बैंक खाता खोलकर धोखाधड़ी और संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया। इस पर उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को जांच कर आरोपी शिक्षक के वेतन पर रोक लगाने का निर्देश दिया। जनता दरबार में पहुंचे बुजुर्ग भोलाराम की पेंशन समस्या का भी तत्काल समाधान किया गया। जांच में पाया गया कि आधार सीडिंग नहीं होने के कारण राशि खाते में नहीं जा रही थी। उपायुक्त ने एलडीएम को निर्देश दिया कि बैंक शाखा द्वारा जल्द आधार सीडिंग सुनिश्चित की जाए। मंईयां सम्मान योजना से वंचित लाभुकों की शिकायत पर भी संज्ञान लेते हुए सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा को कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
अनुकंपा के आधार पर नौकरी की मांग लेकर पहुंची एक छात्रा के मामले में, जिसकी मां का निधन कैंसर से हो चुका है, उपायुक्त ने सभी दस्तावेजों की समीक्षा कर नियमानुसार निर्णय का आश्वासन दिया। इसके अलावा शिक्षा के अधिकार के तहत नामांकन, भूमि विवाद, अवैध कब्जा और प्रमाण पत्र निर्गत करने जैसे मामलों पर भी संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने दोहराया कि जनता दरबार आम लोगों की समस्याओं के समाधान का प्रभावी मंच है और हर शिकायत का समयबद्ध और पारदर्शी निपटारा प्रशासन की प्राथमिकता है।


 

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