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झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा- कब कराएंगे JTET की परीक्षा

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द फॉलोअप डेस्कः 
झारखंड हाई कोर्ट में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) के आयोजन को लेकर दाखिल प्रिया कुमारी यादव एवं अन्य की याचिका की सुनवाई गुरुवार को हुई। मामले में हाई कोर्ट के जस्टिस आनंदा सेन की कोर्ट ने राज्य सरकार चार सप्ताह में स्पेसिफिक शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने को कहा है कि जेटेट परीक्षा कब ली जाएगी। जेटेट परीक्षा की टाइम फ्रेम निर्धारित कर राज्य सरकार को बताने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ललित कुमार सिंह ने पैरवी की।


चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश
झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) के आयोजन पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सरकार को चार सप्ताह में शपथपत्र दाखिल कर स्पष्ट तरीके से बताने को कहा है कि परीक्षा का आयोजन कब किया जाएगा। इस संबंध में प्रिया कुमारी यादव एवं अन्य ने याचिका दायर की है। 


क्या कहा गया याचिका में 
याचिका में कहा गया है कि एनसीईटी की गाइडलाइन के अनुसार हर वर्ष जेटेट परीक्षा का आयोजन होना है। राज्य सरकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 के तहत भी कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष जेटेट परीक्षा का आयोजन होना है। शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 के अंतर्गत कक्षा एक से पांच और छठी से आब कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को जेटेट पास होना जरूरी है। लेकिन राज्य में वर्ष 2016 से जेटेट की परीक्षा नहीं ली गई है। प्रार्थी का कहना है कि अगर यह परीक्ष नहीं ली जाती है तो वह नौकरी पाने से वंचित रह जाएंगे।