द फॉलोअप डेस्क
डुमरी विधायक जयराम महतो की अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को धनबाद सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में अदालत अब 14 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगी। जयराम महतो के अलावा तीन अन्य आरोपी सुशील मंडल, महेंद्र साव और राजकुमार मंडल ने भी अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से केस डायरी अदालत में प्रस्तुत कर दी गई। विधायक जयराम महतो समेत सभी आरोपियों और सरकार का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। दरअसल, बरवाअड्डा की बड़ा पिछरी पंचायत की मुखिया यशोदा देवी ने जेएलकेएम नेता गणेश दास पर मुखिया के फर्जी पैड, मुहर और हस्ताक्षर का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। इसी मामले में 21 अगस्त को पुलिस गणेश दास को नोटिस देने उनके घर पहुंची थी। वहां पुलिस और गणेश दास के बीच तीखी बहस और गाली-गलौज की स्थिति बन गई। इसके बाद पुलिस ने गणेश दास को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।

थाना परिसर में विधायक और समर्थकों के बीच हुई थी हाथापाई
गणेश दास की गिरफ्तारी के विरोध में उसी दिन बरवाअड्डा थाना परिसर में विधायक जयराम महतो और मुखिया समर्थकों के बीच तीखी बहस हुई और हाथापाई की स्थिति बन गई। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पहली प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद थाना प्रभारी की शिकायत पर दूसरी एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें विधायक जयराम महतो समेत 10 नामजद और 40-50 अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। वहीं विधायक जयराम महतो और थाना प्रभारी के बीच हुई बहस का एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जयराम महतो ने आरोप लगाया है कि थाना प्रभारी ने बातचीत के ऑडियो को एडिट कर उसे वायरल किया है। अब इस पूरे मामले में विधायक और अन्य आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर अदालत 14 सितंबर को फैसला सुनाएगी।
