रांचीः
सहायक अभियंता नियुक्ति से संबंधित पीटी में आरक्षण देने से संबंधित मामले में एकल पीठ के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान JPSC ने कहा कि पीटी में रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, इस दलील को एकल पीठ ने भी सही माना था और याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा है कि अगर इस विज्ञापन के जरिए नियुक्ति होती है तो वह याचिका के अंतिम निर्णय से प्रभावित होगी। जो अभ्यर्थी इसके इंटरव्यू में शामिल हुए हैं कोर्ट ने जेपीएससी को कहा उन्हें इस बात से अवगत करा दें। अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी।

एकल पीठ ने खारिज कर दिया था
जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल, राकेश रंजन और प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई हुई। दरअसल प्रार्थी ने यह कहकर याचिका दाखिल किया था कि सहायक अभियंता नियुक्ति के पीटी परीक्षा में आरक्षण देना गलत है। प्रार्थी ने पीटी का संशोधित रिजल्ट या उसे रद्द करने का आग्रह किया गया था,जिसे एकल पीठ ने खारिज कर दिया था

पीटी में आरक्षण का प्रावधान नहीं
इसे खंडपीठ में चुनौती दी गई है। बता दे कि याचिकाकर्ता भास्कर ने इस मामले में याचिका दायर कर कहा है कि सहायक अभियंता की नियुक्ति में कोटिवार रिजल्ट जारी किया गया है वहीं आरक्षित श्रेणी के कुछ अभ्यर्थियों को आरक्षण देते हुए सामान्य श्रेणी में रखा गया है,जबकि पीटी परीक्षा में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।
