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गुमला में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, डिस्ट्रीब्यूटर से भारी मात्रा में एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक जब्त 

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द फॉलोअप डेस्क 

गुमला जिले में खाद्य सुरक्षा मानकों के कड़ाई से अनुपालन एवं आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन लगातार सक्रिय एवं सतर्क भूमिका निभा रहा है। उपायुक्त के निर्देशानुसार तथा वरीय पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा इन दिनों जिलेभर में सघन निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, ताकि बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके और किसी भी प्रकार की मिलावट, अनियमितता या लापरवाही पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। इसी क्रम में आज खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी के नेतृत्व में गुमला शहर के सिसई रोड स्थित अनूप केसरी कोका कोला डिस्ट्रीब्यूटर के प्रतिष्ठान पर विशेष छापेमारी सह निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस दौरान विभागीय टीम ने प्रतिष्ठान में उपलब्ध कोल्ड ड्रिंक एवं अन्य पेय पदार्थों के स्टॉक, उनके निर्माण एवं समाप्ति तिथि, भंडारण व्यवस्था तथा स्वच्छता की स्थिति का गहन जांच किया गया।

जांच के क्रम में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि प्रतिष्ठान में भारी मात्रा में एक्सपायरी हो चुके कोल्ड ड्रिंक का भंडारण किया गया था। इसके साथ ही गंभीर बात यह पाई गई कि इन एक्सपायरी उत्पादों को अलग रखने के बजाय सामान्य बिक्री योग्य स्टॉक के साथ ही रखा गया था, जिससे इनके अनजाने में बाजार में बिकने की आशंका बनी हुई थी। यह स्थिति खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ भी माना जाता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए खाद्य सुरक्षा टीम ने मौके पर ही त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक को जब्त कर लिया। नियमानुसार उन्हें नष्ट कराया गया, ताकि किसी भी परिस्थिति में ये उत्पाद उपभोक्ताओं तक न पहुंच सकें। इस पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और आगे की कानूनी प्रक्रिया में इसका उपयोग किया जा सके। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान संचालक को कड़ी फटकार लगाई गई तथा उन्हें खाद्य सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में यदि इस प्रकार की लापरवाही दोबारा पाई जाती है, तो संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध जुर्माना, लाइसेंस निलंबन या रद्द करने जैसी कठोर कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी ने बताया कि एक्सपायरी खाद्य पदार्थों का भंडारण, वितरण या बिक्री पूरी तरह अवैध है और इससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की कि वे किसी भी खाद्य पदार्थ को खरीदने से पहले उसकी समाप्ति तिथि अवश्य जांच लें तथा किसी भी प्रकार की संदिग्ध स्थिति पाए जाने पर इसकी सूचना खाद्य सुरक्षा विभाग को दें। इस विशेष जांच अभियान के दौरान केवल डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं, बल्कि शहर के विभिन्न होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, ठेला-खोमचा एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की भी सघन जांच की गई। टीम ने इन प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई, खाद्य पदार्थों के रख-रखाव, कर्मचारियों की स्वच्छता, उपयोग में लाए जा रहे पानी की गुणवत्ता तथा रसोई व्यवस्था का निरीक्षण किया।

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