द फॉलोअप डेस्क
पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा ब्लॉक स्थित ग्राम बागुरदा निवासी जगदीश कुमार ने दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी किये गये एक ई-चालान के खिलाफ प्रशासन से न्याय दिलाने की मांग की है। जगदीश कुमार के अनुसार, उनके नाम पर निबंधित स्कूटी (वाहन संख्या: JH05CT0906) पर दिल्ली के धौलाकुआं क्षेत्र में 31 मार्च 2025 को शाम 6:48 बजे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए गलत चालान जारी किया गया है। जबकि यह वाहन न तो कभी झारखंड से बाहर गया है और न ही मालिक स्वयं दिल्ली गये हैं।
उक्त चालान की जानकारी उन्हें SMS के माध्यम से प्राप्त हुयी और echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर भी यह चालान दर्ज है। इसमें 12 जुलाई 2025 को पटियाला हाउस कोर्ट, नयी दिल्ली में पेश होने का निर्देश भी दिया गया है। जगदीश कुमार ने इस घटना को पूर्णतः त्रुटिपूर्ण और संभवतः नंबर प्लेट की क्लोनिंग का मामला बताया है। उनका कहना है कि संबंधित तारीख और समय पर वे स्वयं बागुरदा में थे और स्कूटी भी वहीं मौजूद थी।
उन्होंने इस मामले की शिकायत पटमदा प्रखंड के कमलपुर थाना और साइबर थाना, जमशेदपुर में दर्ज करायी है, ताकि इसकी न्यायिक और तकनीकी जांच हो सके। शिकायत में उन्होंने मांग की है कि उक्त गलत चालान को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाये। वाहन संख्या के दुरुपयोग या क्लोनिंग की जांच की जाये। साथ ही इस प्रकार के मामलों से आम जनता को बचाने के लिए ट्रैफिक सिस्टम को और सशक्त और पारदर्शी बनाया जाये।