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Assembly Elections : 20 नवंबर की शाम 5 बजे से पहले प्रत्याशी काउंटिंग एजेंट का ब्योरा उपलब्ध कराएं- चुनाव आयोग

20 नवंबर की शाम 5 बजे से पहले प्रत्याशी काउंटिंग एजेंट का ब्योरा उपलब्ध कराएं- चुनाव आयोग

द फॉलोअप डेस्क

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि दूसरे चरण के मतदान के लिए घोषित साइलेंट पीरियड में एग्जिट पोल, प्रत्याशियों के प्रचार से जुड़ा टीवी चैनल्स पर विज्ञापन आदि पर मनाही है। साइलेंट पीरियड में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुपालन की सभी प्रत्याशियों/ राजनीतिक दलों एवं उनके कार्यकर्ताओं, पोलिंग एजेंट से अपेक्षा है।  वह सोमवार को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ निर्वाचन सदन में बैठक कर रहे थे।रवि कुमार ने कहा है कि 20 नवंबर की संध्या 5 बजे से पूर्व सभी प्रत्याशी मतगणना केंद्र के लिए कॉउन्टिंग एजेंट का ब्योरा अपने संबंधित आरओ को उपलब्ध करा दें। साथ ही सभी प्रत्याशी एवं राजनीतिक दल अपने कॉउन्टिंग एजेंट को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना केंद्रों के लिए  जारी दिशा निर्देशों से अवगत करा दें। उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्रों पर कॉउन्टिंग एजेंट द्वारा किसी तरह के  इलेक्ट्रानिक डिवाइस जैसे मोबाईल, कैलकुलेटर, डिजिटल वॉच आदि अंदर ले जाने की मनाही है। काउंटिंग एजेंट को अपने साथ केवल एक पेन एवं एक नोटपैड मतगणना हॉल के अंदर ले जाने की अनुमति है। एक बार मतदान केंद्र की बैरिकेटिंग के बाहर आने के उपरांत उन्हें दोबारा अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रत्याशी अपने कॉउन्टिंग एजेंट के जलपान की व्यवस्था जिला निर्वाचन पदाधिकारी से अनुमति के अनुसार मतगणना हॉल के बाहर कर सकते हैं। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओएसडी गीता चौबे सहित सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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