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उत्पाद सिपाही परीक्षा कथित पेपर लीक केस में केस डायरी पेश नहीं कर पाई पुलिस, 29 अप्रैल को अगली सुनवाई

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रांची

उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से पहले पेपर लीक और धांधली की साजिश के मामले में गिरफ्तार 60 से अधिक आरोपियों की जमानत याचिका पर आज रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई अपर न्याययुक्त योगेश कुमार की अदालत में हुई। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। लेकिन आज पुलिस कोर्ट के समक्ष केस डायरी पेश नहीं कर सकी । इसी वजह से अदालत ने नाराजगी जताते हुए पुलिस को अगला तारीख पर केस डायरी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने का सख्त निर्देश दिया और इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है। 164 लोगों को हिरासत में लिया गया 
बात दे की  रांची पुलिस ने तमाड़  क्षेत्र में छापेमारी कर परीक्षा से पहले धांधली की बड़ी साजिश का खुलासा किया था।  इस कारवाई में कुल 164 लोगों को हिरासत में लिया गया था। जांच के दौरान  सामने आया कि यह संगठित गिरोह था, जो भर्ती परीक्षा पेपर लीक कर अभियार्थियों से मोटी रकम वसूलने की योजना  बना रहा था।गिरोह से जुड़े कई नाम आए सामने
अब तक जांच में इस गिरोह से जुड़े कई नाम सामने आए हैं, जिनमें अतुल वत्स, विकाश कुमार शेर सिंह, आशीष कुमार और योगेश प्रसाद शामिल हैं।  इसके अलावा इस मामले में अब तक 7 महिलाओं की संलिप्तता की भी पुष्टि  हुई है, जिसमे पूरे नेटवर्क के और व्यापक होने का संकेत मिलता है। तमाड़ थाना में कांड संख्या 21/2026 के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और डिजिटल साक्ष्यों व अन्य कड़ियों को जोड़ने का प्रयास जारी है। मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं।
 

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