द फॉलोअप डेस्क
नीतीश कुमार के बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद प्रदेश के राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। हाल ही में वे राज्यसभा के लिए चुने गए हैं और संभावना है कि 10 अप्रैल को शपथ ग्रहण कर सकते हैं। इसी बीच सरकार ने तय किया है कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी उन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिलती रहेगी। गृह विभाग की विशेष शाखा ने इसे लेकर पुलिस महानिदेशक और अन्य अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी जारी कर दिए हैं, ताकि उनकी सुरक्षा में किसी तरह की कमी न रहे।

दरअसल नीतीश कुमार को Z+ सुरक्षा देने का फैसला बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट 2000 के तहत लिया गया है। इस एक्ट के अनुसार, किसी व्यक्ति की स्थिति और संवेदनशीलता को देखते हुए उसे विशेष सुरक्षा दी जा सकती है। Z+ सुरक्षा देश में मिलने वाली सबसे उच्चत्तर की सुरक्षा में से एक मानी जाती है। इस सुरक्षा के तहत करीब 55 सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं, जिनमें NSG कमांडो, पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान शामिल होते हैं। इसके अलावा बुलेटप्रूफ गाड़ियां और एस्कॉर्ट वाहन भी दिए जाते हैं।
ध्यान हो कि नीतीश कुमार ने 30 मार्च 2026 को ही बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वहीं अब ऐसा माना जा रहा है कि वे जल्द ही मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देकर दिल्ली में नई जिम्मेदारी संभालेंगे। नीतीश कुमार का इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनकी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम करने का फैसला कर लिया है। सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है ताकि पद बदलने के दौरान कोई भी चूक न हो।