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बिहारवासियों! 30 अप्रैल तक यह काम नहीं हुआ पूरा, तो नहीं मिलेगा राशन

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बिहार
बिहार के राशन कार्ड धारक लाभार्थियों को 30 अप्रैल तक ई-केवाईसी कराना जरूरी कर दिया गया है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि 30 अप्रैल तक बायोमैट्रिक अपडेट नहीं होने पर राशन कार्ड को अवैध करार देते हुए लिस्ट से हटा लिया जाएगा।

राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता

दरअसल सरकार ने कार्ड धारकों को 30 मार्च तक का समय दिया था, लेकिन अब इसमें बदलाव करते हुए 30 अप्रैल तक कर दिया है। राज्य सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि अवैध रुप से राशन लेने वालों को बाहर किया जा सके। अब सरकार के इस कदम से राशन वितरण में पारदर्शिता आएगी। हालांकि सरकार के इस कदम से अब उन लोगों पर गाज गिरेगी जो लोग मृत व्यक्तियों के नाम पर भी मुफ्त का राशन उठा लेते हैं। ई-केवाईसी के जरिए बायोमेट्रिक अपडेट हो जाने के बाद केवल वही लोग राशन ले पाएंगे जिनको सच में जरुरत है।

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