logo

नहीं दिया है कटे चालान का पैसा तो रद्द हो जायेगा ड्राइविंग लाइसेंस, विभाग को भेजी गयी लिस्ट

नहीं दिया है कटे चालान का पैसा तो रद्द हो जायेगा ड्राइविंग लाइसेंस, विभाग को भेजी गयी लिस्ट

द फॉलोअप डेस्क 

अगर आपके वाहन का चालान कट चुका है और आपने अब तक उसका भुगतान नहीं किया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर हाई मास्क कैमरे लगाए गए हैं, जो ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर ऑनलाइन चालान काटते हैं।
जानकारी के अभाव में चालान रह जाता है बकाया
कई बार वाहन मालिकों को यह पता ही नहीं चलता कि उनका चालान कटा है। लेकिन जब वे गाड़ी के कागजात बनवाने या नवीनीकरण कराने जाते हैं, तब उन्हें जानकारी मिलती है। अब ऐसे चालान न भरने वाले वाहन मालिकों पर परिवहन विभाग कार्रवाई की तैयारी में है।
डीएल रद्द करने की तैयारी
ट्रैफिक डीएसपी आशीष सिंह ने बताया कि ऐसे वाहन मालिकों की सूची परिवहन विभाग को भेज दी गई है। अगर समय रहते चालान का भुगतान नहीं किया गया, तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) रद्द कर दिया जाएगा। और एक बार डीएल रद्द हो जाने पर दोबारा बनवाना बेहद मुश्किल हो सकता है। बताया गया है कि अगस्त महीने से कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
15 हजार से ज्यादा वाहन मालिक हैं लापरवाह
शहर के 14 प्रमुख चौक-चौराहों पर लगे कैमरों से अब तक 15,000 से अधिक ऐसे चालान दर्ज किए गए हैं, जो कई महीनों से बकाया हैं। डबल हेलमेट नियम लागू होने के बाद चालानों की संख्या और भी बढ़ी है।
ऑनलाइन चालान भरना आसान, फिर भी लोगों को परेशानी
कई वाहन मालिकों ने बताया कि ऑनलाइन चालान भरने में दिक्कत होती है, लेकिन ट्रैफिक ऑफिस जाकर यह काम आसानी से हो जाता है। इस पर डीएसपी आशीष सिंह ने कहा, “हमने विभाग को लिखा है कि इसका कोई स्थायी समाधान निकाला जाए। कई बार जानकारी के अभाव में लोग चालान नहीं भरते हैं, पर ऑफिस आकर हमसे सहायता लेते हैं।”
ऐसे करें चालान की जांच और भुगतान
आप अपने वाहन का चालान घर बैठे ऑनलाइन चेक और भुगतान कर सकते हैं:
1.    वेबसाइट पर जाएं: https://echallan.parivahan.gov.in
2.    “Check Challan Status” पर क्लिक करें
3.    अपना वाहन नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करें
4.    कैप्चा कोड भरें और सर्च करें
5.    चालान दिखने पर आप वहीं से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं
 

Tags - biharbiharnewsbiharposttrraficchalanlatetsnews