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गांधी मैदान ब्लास्ट मामला: रांची के इम्तियाज़ समेत 4 को फांसी, दो को उम्र कैद और दो को 10 साल की सजा

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द फॉलोअप टीम, पटना: 

गांधी मैदान में हुए बम ब्लास्ट मामले में 9 आतंकियों को सजा सुना दी गई है।  NIA कोर्ट के जज गुरविंदर सिंह ने चार आतंकियों को फांसी की सुनाई है, जबकि दो को उम्र कैद और दो को 10 साल और एक को सात साल की सजा सुनाई है। बता दें कि नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में 27 अक्टूबर 2013 को 9 आंतकियों ने बम ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया था।

इन चार को मिली फांसी 
नोमान अंसारी, हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, मोजिबुल्लाह अंसारी और इम्तियाज अंसारी उर्फ आलम को फांसी की सजा दी है। उमर सिद्दीकी और अजहरूद्दीन को उम्र कैद ।  NIA के स्पेशल PP ललित प्रसाद सिन्हा ने फांसी की मांग की थी। इनके अलावा कोर्ट ने अहमद हुसैन को 10 साल और फिरोज आलम उर्फ पप्पू को सात साल की सजा सुनाई है।

 

27 अक्टूबर को हुआ था ब्लास्ट
गौरतलब है कि 27 अक्टूबर 2013 को नरेन्द्र मोदी की हुंकार रैली में एक के बाद एक कई बम ब्लास्ट हुए थे.। उस वक्त मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। उस दिन पटना जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या 10 के सुलभ शौचालय में भी बम ब्लास्ट हुआ था, जिससे छह लोगों की मौत हो गयी थी और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस मामले में अब तक कोर्ट में 187 लोगों की सुनवाई हो चुकी है। 

 


21 अगस्त 2014   चार्जशीट दायर हुई थी
मामले में 10 लोगों का नाम था लेकिन एक आरोपी फखरुद्दीन को छोड़कर बाकी सभी 9 आरोपियों को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में फकरूद्दीन को रिहा कर दिया था। इस मामले की जांच शुरू से ही NIA कर रही है। 21 अगस्त 2014 को NIA ने सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।