द फॉलोअप डेस्क
झारखंड में नगर निकाय चुनाव के मतदान के दिन संबंधित नगरपालिका क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दिन सभी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे और इनके कर्मचारी पूर्ण वेतन के साथ छुट्टी पर होंगे। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को आधिकारिक अधिसूचना जारी की है।
अधिसूचना में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति सामान्य रूप से नगर निकाय क्षेत्र में निवास करता है और उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता भी है, लेकिन वह नगर निकाय क्षेत्र के बाहर किसी औद्योगिक इकाई, प्रतिष्ठान या दुकान में कार्यरत है, तो उसे भी मतदान के दिन नियोक्ता द्वारा सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, ऐसे कामगार जो कैजुअल वर्कर या डेली वेज के रूप में किसी अन्य क्षेत्र के संस्थान, प्रतिष्ठान आदि में कार्यरत हैं और उक्त निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हैं, उन्हें भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मिलेगा। नगर निकाय चुनाव के मतदान की तिथि 23 फरवरी निर्धारित की गई है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय पर अपने मतदान का अधिकार प्रयोग करें और चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराएं।
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