द फॉलोअप डेस्क
निकाय चुनाव कराने को लेकर रांची की निवर्तमान पार्षद रोशनी खालको द्वारा अवमानना याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार के ओर से महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि चुनाव संबंधित सभी प्रक्रिया सरकार के तरफ से पूरी कर ली गई है। चुनाव से संबंधित सभी निर्णयों की कॉपी राज्य निर्वाचन आयोग को भी दे दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। कोर्ट को राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि चुनाव में 8 सप्ताह का समय और 45 दिनों का समय चुनाव प्रक्रिया पूर्ण कराने में लगेंगे।
इस बारे में कोर्ट को शपथ पत्र के माध्यम से बताया गया है। इसके साथ एक सीलबंद रिपोर्ट भी राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट में जमा की है। सभी पक्षों को सुनने और सीलबंद रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 30 मार्च 2025 की तिथि निर्धारित की है। बता दें कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा। वहीं राज्य सरकार के ओर से महाधिवक्ता और राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अधिवक्ता सुमित गाडोड़िया ने पक्ष रखा। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंदा सेन की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई।
.jpeg)