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रांची सिविल कोर्ट में एक महीने तक वार्षिक अवकाश, जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए विशेष व्यवस्था

रांची सिविल कोर्ट में एक महीने तक वार्षिक अवकाश, जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए विशेष व्यवस्था

द फॉलोअप डेस्क, रांचीः
रांची सिविल कोर्ट में 16 अक्टूबर से 17 नवंबर तक वार्षिक अवकाश घोषित किया गया है। इस अवधि में नियमित अदालती कामकाज प्रभावित रहेगा, लेकिन जरूरी मामलों की सुनवाई पूरी तरह बंद नहीं होगी। आवश्यक मामलों पर समय पर सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक व्यवस्था में विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस संबंध में प्रधान न्यायायुक्त की ओर से आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक, वार्षिक अवकाश के दौरान जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए विशेष ड्यूटी निर्धारित की गई है। इसके साथ ही इंचार्ज कोर्ट भी कार्यरत रहेंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अवकाश के दौरान भी आवश्यक न्यायिक कार्यवाही जारी रहे और किसी जरूरी मामले की सुनवाई टालने की स्थिति न बने।


न्यायिक अधिकारियों की अनुपस्थिति में इंचार्ज कोर्ट संभालेंगे जिम्मेदारी
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि रोस्टर ड्यूटी में तैनात कोई न्यायिक अधिकारी आपातकालीन अवकाश पर रहता है, तो संबंधित इंचार्ज कोर्ट उन मामलों की सुनवाई करेगा। इससे न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण जरूरी मामलों की सुनवाई प्रभावित नहीं होगी। प्रधान न्यायायुक्त ने कोर्ट के संचालन से संबंधित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। पूरी व्यवस्था इसी उद्देश्य से तैयार की गई है कि वार्षिक अवकाश के दौरान भी आवश्यक मामलों की सुनवाई सुचारु रूप से चलती रहे। इस तरह, रांची सिविल कोर्ट में नियमित कामकाज के लिए अवकाश रहने के बावजूद जरूरी मामलों के निपटारे की प्रक्रिया जारी रहेगी।

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