द फॉलोअप डेस्क
झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) में अध्यक्ष, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और सदस्य के रिक्त पदों को भरने से संबंधित जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार के जवाब से संतुष्ट होकर इस जनहित याचिका का निष्पादन करते हुए इसे बंद कर दिया।
राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि झारखंड रेरा में इन सभी रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया अगले चार महीनों में पूरी कर ली जाएगी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इन पदों को भरने के लिए एक समय-सीमा (टाइमलाइन) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। सरकार ने तब यह भी बताया था कि सभी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और इस संबंध में कमिटी की कई बैठकें भी हो चुकी हैं।
दरअसल, याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका दायर कर यह बताया था कि झारखंड रेरा में वर्तमान में एक कार्यवाहक अध्यक्ष द्वारा काम चलाया जा रहा है, जबकि अध्यक्ष का पद 6 जनवरी, 2021 से खाली पड़ा है। इसी तरह, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का पद भी 25 नवंबर, 2022 से रिक्त है और सदस्य का पद भी खाली है, जिसके कारण 66 मामले लंबित पड़े हैं। याचिका में इन रिक्त पदों को शीघ्र भरने की मांग की गई थी।