द फॉलोअप डेस्क
राज्य सरकार ने ग्रुप डी कर्मियों को छोड़कर सभी सरकारी कर्मियों के लिए अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण जमा करना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग के सचिव प्रवीण टोप्पो ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलों के डीसी को पत्र लिखा है।
मानव संपदा पोर्टल पर करना होगा अपलोड
सरकारी सेवकों को 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक की संपत्ति का विवरण मानव संपदा प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके लिए अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 तय की गई है। कार्मिक विभाग के पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि यह विवरण देना सभी सरकारी सेवकों की जिम्मेदारी है। इसमें उनकी व्यक्तिगत चल और अचल संपत्तियों की पूरी जानकारी शामिल होनी चाहिए।